अलवर प्लॉटिंग कंपनी में निवेश के नाम पर 1.85 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस संबंध में मुकेश कुमार प्रजापत निवासी ठुमरेला ने कोर्ट में इस्तगासे के जरिए नवीन सैनी, राजबाला और मीना कुमारी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवाद के अनुसार, मुकेश प्रजापत की मुलाकात फारूख खान के जरिए 25 नवंबर 2025 को अलवर के होटल महाराजा में नवीन सैनी, राजबाला और मीना कुमारी से हुई थी। आरोप है कि तीनों ने खुद को M/s PNS Associates कंपनी से जुड़ा बताते हुए कहा कि कंपनी जमीन खरीदकर प्लॉटिंग का काम करती है और निवेश पर 11 प्रतिशत मासिक रिटर्न देने की गारंटी है। निवेश की सुरक्षा के लिए प्लॉट का एग्रीमेंट और एडवांस चेक देने की बात भी कही गई। इसके बाद आरोपियों ने अलवर के घेघोली क्षेत्र में खसरा नंबर 430, 431 और 432 में जमीन खरीदकर प्लॉटिंग करने की जानकारी दी। 26 जनवरी 2026 को 1050 वर्गगज जमीन के 10 प्लॉट के एग्रीमेंट की बात कहते हुए 36.75 लाख रुपए का भुगतान किए जाने की जानकारी दी गई। परिवाद के मुताबिक, विश्वास कायम करने के लिए मुकेश को भी जमीन के एग्रीमेंट में क्रेता के रूप में शामिल किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके बाद उसने अलग-अलग माध्यमों से नवीन सैनी के खाते में 5.76 लाख रुपए और 4 फरवरी 2026 को मीना कुमारी के खाते में 52 हजार रुपए ट्रांसफर किए। इसमें से 4,42,776 रुपए वापस किए गए, जबकि 1,85,924 रुपए अभी बकाया हैं। आरोप है कि निवेश पर वादा किया गया 11 प्रतिशत मासिक रिटर्न भी नहीं दिया गया। परिवाद में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने अलवर के अन्य लोगों से भी निवेश के नाम पर रकम ली। इनमें फारूख खान, सीताराम, शर्मिला, महावीर फौजी, धर्मसिंह चौधरी, नेकसिंह सैनी, विष्णु भारद्वाज, नीरज अरोड़ा, अनिल अरोड़ा, मुकेश कुमार अरोड़ा और नरेन्द्र सिंह सहित अन्य लोगों के नाम बताए गए हैं। पहले भी दर्ज हैं मामले परिवाद में नामजद मुख्य आरोपी नवीन सैनी के खिलाफ प्लॉटिंग में धोखाधड़ी से जुड़ा मामला पहले भी सामने आ चुका है और उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस के अनुसार/शिकायत के मुताबिक तीनों आरोपियों के खिलाफ कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी से संबंधित दो मामले पहले से दर्ज होने की बात भी सामने आई है। हालांकि, इन पुराने मामलों और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।