​बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल में मासूम बच्चियों के साथ गंदी हरकतें करने वाले दोषी को कोर्ट ने 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने यह फैसला सुनाया। BNS की धाराओं के तहत दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर 10 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। चॉकलेट देकर करता था अश्लील हरकत मामले के अनुसार- घटना 2024 की है। आरोपी ने एलकेजी-यूकेजी की 6 और 5 साल की बच्चियों के साथ गलत हरकत की थी। आरोपी अपने बच्चे को लेने स्कूल आया था। पार्किंग में खेलती बच्चियों को उसने चॉकलेट दी और गलत हरकत की। आरोपी ने कई बार इस तरह की हरकतें की। बच्चियां स्कूल जाने से डरने लगीं। उन्होंने अपने परिजनों को आरोपी की हरकत के बारे में बताया। इसके बाद परिजन 3 दिन तक उसकी तलाश करते रहे। घटना वाले दिन परिजन ने आरोपी को बच्चियों के इशारे पर धर दबोचा। इसके बाद परिजन उसे प्रिंसिपल और स्कूल संचालक के पास लेकर गए। उसने अपना जुर्म कबूल किया। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर आरोप पूरी तरह सिद्ध पाए गए।