उदयपुर के खान विभाग ने खाखड़ी गांव में अवैध खनन करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें जमीन मालिकों और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ खनन चोरी का आरोप लगाते हुए आरोपी बनाया गया है। खनिज अभियंता दीपक सरपोटा ने गोगुंदा थाने में शिकायत देकर बताया- 7 अक्टूबर 2026 को खाखड़ी गांव में अवैध खनन की शिकायत ग्रामीणों से मिली थी। इसके बाद टीमें भेजकर मौके पर जांच कराई गई। खनिज मिट्टी और पत्थर का अवैध खनन होना पाया गया। खनिज मिट्टी और पत्थर निकाले मौके पर जांच अधिकारियों द्वारा की गई गणना के अनुसार लगभग 15000 टन खनिज मिट्टी निकालना पाया गया। साथ ही लगभग 2000 टन खनिज पत्थर निकलने की बात सामने आई। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार यह भूमि नारायणलाल पालीवाल पुत्र मोहनलाल पालीवाल ​निवासी जसवंतगढ़ के नाम है। जांच में सामने आया कि मैसर्स विजय कुमार कॉन्ट्रेक्टर द्वारा भूमि मालिकों से रजामंदी से खनन किया गया। इसके लिए खनन विभाग से कोई वैध अनुमति नहीं ली गई है। यह मामला एमएमडीआर एक्ट के तहत अवैध खनन की श्रेणी में आता है। इधर, प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।