करौली जिला प्रशासन ने रक्षाबंधन और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मद्देनजर चाइनीज, नायलॉन, प्लास्टिक और धातु से बने मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही, पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर भी रोक रहेगी। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने जनस्वास्थ्य, सुरक्षा और पक्षियों के जीवन को ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किए हैं। प्रशासन के अनुसार, सिंथेटिक या जहरीली सामग्री से बने मांझे में आयरन पाउडर और कांच पाउडर जैसी सामग्री का उपयोग होता है, जिससे आम लोगों, पक्षियों और बिजली के तारों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई जारी आदेश के तहत, प्रतिबंधित मांझे की बिक्री, भंडारण, परिवहन और उपयोग पूरी तरह वर्जित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे पतंग उड़ाने के लिए केवल सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल मांझे का ही इस्तेमाल करें। यदि किसी को प्रतिबंधित मांझे की बिक्री या उपयोग की जानकारी मिलती है, तो संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित करने का आग्रह भी किया गया है। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और प्रतिबंध के बारे में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।