करौली जिला परिषद ने ग्राम विकास अधिकारी मोहन सिंह डागुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पंचायत समिति मंडरायल रहेगा। बालौती से खरैटा तक रही तैनाती डागुर पहले ग्राम पंचायत बालौती, सपोटरा में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात थे। वर्तमान में वे ग्राम पंचायत खरैटा, हिंडौन में कार्यरत थे। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगदीश प्रसाद गौड़ ने नियम 13 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबन आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में मिलेगा निर्वाह भत्ता आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान डागुर को नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता उन्हें मिलने वाले आधे वेतन की छुट्टी के दौरान देय राशि के अनुरूप होगा। आदेश में अनुशासनात्मक कार्रवाई का उल्लेख किया गया है, हालांकि किन आरोपों के आधार पर कार्रवाई की गई है, इसका पूरा ब्योरा आदेश में नहीं दिया गया है।