कोटा में नाबालिग से रेप के करीब 3 साल पुराने मामले में पॉस्को कोर्ट क्रम-1 ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी युवक (31) को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। दोषी युवक ने नाबालिग का आपत्तिजनक फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी दी थी। फिर ब्लैकमेल करके उसके साथ संबंध बनाए। करीब 7 महीने तक नाबालिग मानसिक अवसाद में रही। उसका इलाज चला। आखिरी में उसने अपने चाची को सारी बात बताई। फरियादी के वकील एडवोकेट यशवंत सिंह ने बताया- जुलाई 2023 में पीड़िता के पिता ने शहर के एक थाने में शिकायत दी थी। इसमें बताया कि उनके एक बेटा व दो बेटी हैं। वो परिवार सहित किराए के मकान में रहते हैं। उसी मकान में एक कमरे में तीन लड़के भी किराए से रहते हैं। एक दिन अचानक 9वीं कक्षा में पढ़ रही बेटी (15 साल) की तबीयत खराब हुई। पहले लगा सांस में दिक्कत है। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मनोचिकित्सक को दिखाने को कहा। मनोचिकित्सक को दिखाया एडवोकेट यशवंत सिंह (फरियादी) ने बताया- परिजन ने बाद में नाबालिग को मनोचिकित्सक को दिखाया। डॉक्टर ने बेटी के सदमे (डिप्रेशन) में होने की बात बताई और बताया कि बच्ची के साथ कुछ हुआ है। इस पर डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। परिवार वालों ने बच्ची से प्यार से पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। बाद में बच्ची ने उसकी चाची को सारी बात बताई। बेटी ने बताया कि युवक ने उसे जबरदस्ती कमरे में बुलाया और उसके आपत्तिजनक फोटो खींच लिए। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवक ने फोटो की वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया और उसके साथ चार बार शारीरिक संबंध बनाए। घटना के 7-8 महीने बाद पता लगा, जिसके बाद थाने में रिपोर्ट दी। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दोषी युवक के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।