विधिक माप विज्ञान विभाग ने उपभोक्ताओं से एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने पर कुचामन में एक दुकान पर ₹5 हजार का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई उपभोक्ता मामले एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार की गई। विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम, 2011 के तहत कुचामन बस स्टैंड क्षेत्र में विभिन्न प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन पाया गया। 1 रुपए ज्यादा कीमत पर छाछ बेची जा रही थी निरीक्षण के दौरान कुचामन बस स्टैंड स्थित एक दुकान पर 500 मिलीलीटर सरस छाछ 15 रुपए की एमआरपी के बजाय 16 रुपए में बेची जा रही थी। एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस कार्रवाई दल में जिला रसद अधिकारी उपेन्द्र ढाका, विधिक माप विज्ञान अधिकारी महिपाल सिंह राठौड़ और प्रवर्तन निरीक्षक रामलाल जाट शामिल थे। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि किसी प्रतिष्ठान पर एमआरपी से ज्यादा राशि वसूली जाती है तो इसकी शिकायत संपर्क पोर्टल 181 अथवा उपभोक्ता हेल्पलाइन 1800-180-6030 पर दर्ज कराएं।