पंचायत चुनाव के तहत जिला परिषद सदस्यों और 6 पंचायत समितियों के सदस्यों के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन की प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू होगी। अभ्यर्थी 16 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का समय प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. सौम्या झा ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 13 अक्टूबर को जिला परिषद के वार्ड संख्या 1 से 37 तक के लिए निर्वाचन की लोक सूचना जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 17 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से होगी। अभ्यर्थी 19 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी की समय-सीमा समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे तथा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। नाम निर्देशन संबंधी कार्यों के लिए कक्ष निर्धारित जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला परिषद सदस्य पद के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए नाम निर्देशन से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं। नाम निर्देशन पत्र के खाली प्रारूप प्राप्त करने एवं अमानत राशि जमा कराने के लिए कमरा नंबर 234 निर्धारित किया गया है। प्रस्थापकों के नाम का मतदाता सूची से मिलान जिला कलक्टर के निजी सहायक कार्यालय के सामने स्थित बरामदे में किया जा सकेगा। इसी प्रकार अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए नाम निर्देशन पत्रों की प्रारंभिक जांच के लिए कमरा नंबर 228 (एसीएम कोर्ट) तथा नाम निर्देशन पत्र जमा कराने के लिए कमरा नंबर 232 (रिटर्निंग अधिकारी कक्ष) निर्धारित किया गया है। इन पंचायत समितियों के लिए भी नाम निर्देशन प्रक्रिया इसी प्रकार द्वितीय चरण में दौसा जिले की पंचायत समिति बांदीकुई, बसवा, महवा, मनोहरपुर खेड़ला, बैजूपाड़ा तथा मण्डावर के पंचायत समिति सदस्यों के लिए भी नाम निर्देशन 13 से 16 अक्टूबर तक 11 से 3 बजे तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे, जिनकी संवीक्षा 17 अक्टूबर को 11 बजे से की जाएगी। संवीक्षा के बाद नाम वापसी की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 3 बजे तक है। नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आवंटन किया जाकर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उम्मीवार सहित 5 लोग ही अनुमत होंगे नामांकन प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उम्मीवार सहित 5 लोग ही अनुमत होंगे। नामांकन के दौरान किसी भी तरह की रैली के आयोजन की अनुमति नहीं होगी तथा रिटर्निंग अधिकारी/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर की सीमा में उम्मीदवार को जिला परिषद सदस्य के लिए अधिकतम 3 एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए अधिकतम 2 गाड़ी लाने की अनुमति होगी।