राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती-2025 के लेवल वन में नियुक्तियां देने पर लगी अंतरिम रोक को बढ़ा दिया है। जस्टिस समीर जैन की अदालत में मंगलवार को कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) ने जवाब देने के लिए समय मांगा। वहीं, याचिकाकर्ता के वकील रामप्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया कि इस भर्ती में अगर नियुक्तियां कर दी गईं तो तीसरे पक्ष का अधिकार हो जाएगा। बाद में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करना मुश्किल होगा। इसलिए नियुक्तियों पर रोक जारी रखी जाए। इस पर कोर्ट ने बोर्ड को जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय देते हुए नियुक्ति देने पर लगी रोक को बढ़ा दिया। विवादित प्रश्नों से जुड़ा है मामला याचिका में कहा गया था कि भर्ती में याचिकाकर्ताओं ने 17 सवालों के जवाबों पर आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। इसमें से बोर्ड ने 11 सवाल डिलीट कर दिए थे, लेकिन अन्य सवालों के जवाबों को सही माना था। वहीं, याचिकाकर्ता की आपत्तियों को बिना विषय विशेषज्ञ की राय के ही निस्तारित कर दिया था। प्रश्न डिलीट होने और उत्तर बदलने से कटऑफ और मेरिट सूची पर सीधा असर पड़ता है। याचिका में कहा गया कि विभिन्न भर्तियों में प्रश्नों को लेकर इस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। याचिकाकर्ताओं ने प्रश्नपत्र तैयार करने वाली कमेटी की जवाबदेही तय करने की मांग की है। करीब 5 हजार पदों पर निकली थी भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड ने पिछले साल 6 नवंबर 2025 को ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती लेवल-वन के करीब 5 हजार पदों पर भर्ती निकाली थी। इसकी लिखित परीक्षा 17 जनवरी को आयोजित हुई थी। इसकी फाइनल आंसर-की 15 जून को जारी हुई थी। इसी के आधार पर बोर्ड ने 11 जून 2026 को भर्ती का परिणाम घोषित किया था। अब सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है।