टोंक की पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग से रेप के करीब ढाई साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी भानु कुमार मीणा (22) को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश कुमार शर्मा के अनुसार, घटना 25 जनवरी 2024 की है। सवाई माधोपुर निवासी आरोपी भानु कुमार ने खेत पर गई पीड़िता(15) के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके साथ दरिंदगी की थी। वारदात के बाद पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर उसका इलाज कराया गया और परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट में 21 गवाह हुए पेश पुलिस ने जांच पूरी कर 31 मई 2024 को मामले में चार्जशीट पेश की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 42 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए और 21 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। सबूतों और गवाहों के आधार पर विशिष्ट जज प्रदीप कुमार वर्मा ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।