उदयपुर के चर्चित 'उदयपुर फाइल्स' केस के आरोपी को भूपालपुरा थाने में दर्ज दूसरे मामले में जोधपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने धोखाधड़ी मामले में उसकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। हालांकि आरोपी के खिलाफ दर्ज मुख्य मामले यानी महिला नेता से ब्लैकमेलिंग केस में अभी राहत नहीं मिली है। इस मामले में जोधपुर हाईकोर्ट में आज (25 अगस्त) को जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका स्वीकार होने के बाद आरोपी जेल से बाहर आ सकेगा। धोखाधड़ी केस में 50 हजार के मुचलके पर आदेश हाईकोर्ट में अधिवक्ता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने दलील दी कि आरोपी 17 फरवरी 2026 से न्यायिक हिरासत में बंद है। इस केस में लगाए गए आरोप मजिस्ट्रेट ट्रायल योग्य हैं और ट्रायल लंबा चलने की संभावना है। इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और 25-25 हजार रुपए की दो जमानतों पर रिहा करने का आदेश दिए हैं। महिला नेता के केस के बाद दर्ज हुआ था यह दूसरा मामला आरोपी को सबसे पहले महिला नेता को वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल ( 'उदयपुर फाइल्स' ) करने के मामले में भूपालपुरा पुलिस ने पकड़ा था। उस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ 17 जुलाई 2025 को धोखाधड़ी का यह अलग केस दर्ज किया था। इस दूसरे केस में हाईकोर्ट से बेल मिल गई है, लेकिन सबकी नजरें अब आज होने वाली मुख्य ब्लैकमेलिंग केस की सुनवाई पर टिकी हैं। ये खबरें भी पढ़िए… बीजेपी की महिला नेता के कथित वीडियो-कांड में चार्जशीट पेश:मेमोरी कार्ड में मिली 20 से ज्यादा क्लिप; जासूसी कैमरा बेचने वाले को बनाया गवाह बीजेपी की महिला-नेता के साथ वीडियो में दिखा व्यक्ति कौन?:डीएसपी ने फाइल ASP को नहीं दी, चार्जशीट तक पूरी जांच खुद ने की हथियार लिए युवकों के साथ आई पुलिस,वकील को उठाया,VIDEO:मां का आरोप-गेट तोड़ा, बदमाश आए थे, जूली ने कहा था- उदयपुर फाइल्स आएगी उदयपुर फाइल्स पर टीकाराम जूली बोले-मेरे पास 4-5 वीडियो हैं:कहा- पुलिस की मंशा फाइल डिलीट करवाने की थी, उससे पहले ही कॉपी पहुंच चुकी थी