छीपाबड़ौद| ग्राम पंचायत छीपाबड़ौद के प्रशासक पद से पदमुक्त की गईं निवर्तमान सरपंच सीमा जैन को राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर पंचायती राज विभाग ने वापस प्रशासक नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश ऐसे समय में आए हैं जब पंचायती राज चुनाव में कुछ ही समय बचा है। पूर्व सरपंच गजेंद्र जैन ने बताया कि विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत सीमा जैन को पुनः प्रशासक पद सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पंचायती राज विभाग ने पूर्व में सरपंच सीमा जैन को प्रशासक पद से मुक्त कर दिया था। इस कार्रवाई को सीमा जैन ने राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर पीठ) में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई के दौरान 21 जनवरी 2026 को पंचायतीराज विभाग के आदेश पर स्थगन आदेश पारित किया था। उसके बाद भी पंचायत राज विभाग ने मनमानी करते हुए चार्ज नहीं दिया। इस पर सीमा जैन ने न्यायालय की अवमानना के केस दायर किया। जिस पर उच्च न्यायालय की फटकार के बाद विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय) ने आदेश जारी कर 17 दिसंबर 2025 के पदमुक्ति आदेश को स्थगित कर दिया है। हाईकोर्ट के और विभागीय आदेश के बाद स्थानीय प्रशासनिक व राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।