राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर शहर में शराब की दुकानों पर निर्धारित समय के बाद भी बिक्री जारी रहने की शिकायतों के मामले में पुलिस और आबकारी विभाग को दुकानों के बंद होने के समय की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सीजे संजय कुमार अग्रवाल और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने कहा कि शराब दुकानों के बंद होने के निर्धारित समय का पालन अक्षरशः और भावना के अनुरूप होना चाहिए। जोधपुर में शराब बिक्री का समय रात 8 बजे तक निर्धारित है, लेकिन इसके बाद भी ठेकों से चोरी-छुपे शराब बेचे जाने की शिकायतें सामने आई हैं। हाईकोर्ट ने स्वप्रेरणा से जनहित याचिका दायर करते हुए अधिवक्ता गोपाल संधू एवं प्रदीप खिंची को न्यायमित्र नियुक्त किया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि कोर्ट के पूर्व निर्देशों के बाद निर्धारित समय की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। पुलिस और आबकारी विभाग की ओर से अनुपालना संबंधी शपथपत्र और रिपोर्ट भी पेश की गई, जिन्हें कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले लिया। कोर्ट ने एमिकस क्यूरी को भी निर्देश दिया कि वे अनुपालना पर नजर रखें और किसी प्रकार की गैर-पालना सामने आने पर इसकी जानकारी कोर्ट को दें। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। शहर में कई जगह शटर के नीचे व खिड़कियों से बिक रही शराब कोर्ट के समक्ष बताया गया कि जोधपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर रात 8 बजे के बाद कथित रूप से शराब की बिक्री जारी रही। आरोप है कि कुछ स्थानों पर छिपे हुए रास्तों, सीमित पहुंच वाली खिड़कियों और आधे बंद शटर वाले परिसरों के जरिए बिक्री की गई। खंडपीठ ने कहा कि पुलिस और आबकारी विभाग को निर्धारित बंद समय की पालना हर स्थिति में सुनिश्चित करनी होगी। कोर्ट ने दोनों विभागों से नियमों की प्रभावी निगरानी और कार्रवाई की अपेक्षा जताई।