करौली जिले में अब भवन बनाने या मरम्मत कराने वालों को कुल लागत का 1 प्रतिशत उपकर देना होगा। श्रम कल्याण विभाग ने साफ किया है कि निर्माण शुरू होने के 30 दिन के अंदर इसकी जानकारी देना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर ब्याज, जुर्माना और संपत्ति जब्त करने तक की कार्रवाई हो सकती है। श्रम कल्याण अधिकारी सीमा बसवाल ने बताया कि यह उपकर भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तहत सभी तरह के निर्माण कार्यों पर लागू है। इसमें आवासीय और व्यावसायिक निर्माण शामिल हैं। निजी आवासों में 10 लाख रुपए से ज्यादा लागत होने पर भी यह नियम लगेगा। निर्माण शुरू होने के 30 दिन के भीतर फॉर्म-1 में अनुमानित लागत और उपकर भुगतान की जानकारी श्रम निरीक्षक को देनी होगी।