उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील के जुड़ा गांव में जमीन के समतलीकरण और खुदाई के दौरान मिलीं 8 प्राचीन जैन प्रतिमाओं को लेकर जिला प्रशासन ने सार्वजनिक अधिसूचना जारी की है। उदयपुर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल ने भारतीय निखात निधि अधिनियम, 1878 की धारा 5 के तहत संभावित दावेदारों से अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से 5 महीने के अंदर लिखित दावा प्रस्तुत करने को कहा है। प्रशासन के अनुसार- ग्राम पंचायत जुड़ा के स्वामित्व वाली आराजी संख्या 191 में स्थित प्राचीन मंदिर के खंडहर के पास खुदाई के दौरान पत्थर की 8 जैन प्रतिमाएं मिली थीं। इनमें 6 छोटी और 2 बड़ी जैन तीर्थंकर प्रतिमाएं शामिल हैं। इनके साथ एक अर्धछज्जा भी मिला है। कोटड़ा उपकोषाधिकारी कार्यालय में सुरक्षित हैं प्रतिमाएं खुदाई में मिली सभी प्रतिमाओं को तकनीकी मूल्यांकन और विस्तृत जांच पूरी होने तक उपखंड अधिकारी कोटड़ा की अस्थायी अभिरक्षा में उपकोषाधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखा गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन प्रतिमाओं या संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार का अधिकार, स्वत्व या हित होने का दावा करने वाले व्यक्ति निर्धारित पांच माह की अवधि में स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से लिखित दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। तय समयसीमा में दावा पेश नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति के अधिकार समाप्त माने जाएंगे और संपत्ति का अंतिम निस्तारण नियमानुसार किया जाएगा।