भास्कर न्यूज| बारां बारां के प्रसिद्ध डोल मेले में अब आमजन को मनोरंजन और खरीदारी के साथ मुफ्त कानूनी सलाह और विधिक सहायता भी मिल सकेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मेले में लीगल एड क्लिनिक स्थापित किया गया है। इसका शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश सत्यनारायण टेलर ने फीता काटकर किया। इस मौके पर न्यायिक अधिकारियों ने क्लिनिक में उपलब्ध विधिक सहायता संबंधी प्रचार सामग्री का अवलोकन किया। क्लिनिक के माध्यम से मेले में आने वाले लोगों को उनके कानूनी अधिकार, निशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, मध्यस्थता और विभिन्न कल्याणकारी कानूनों की जानकारी दी जाएगी। जिला एवं सेशन न्यायाधीश सत्यनारायण टेलर ने बताया कि लीगल एड क्लिनिक का उद्देश्य आमजन को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और जरूरतमंद लोगों तक न्यायिक सहायता पहुंचाना है। विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, श्रमिकों, वरिष्ठ नागरिकों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उपलब्ध कानूनी सहायता की जानकारी दी जाएगी। मेले में लोगों को बाल विवाह निषेध, बाल श्रम निषेध, बच्चों के अधिकार, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण और निशुल्क विधिक सहायता से संबंधित पेम्पलेट एवं प्रचार सामग्री भी वितरित की गई। क्लिनिक में लोगों की कानूनी समस्याएं सुनी जाएंगी और उन्हें प्रारंभिक विधिक सलाह दी जाएगी। पात्र व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क अधिवक्ता और अन्य आवश्यक कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि आर्थिक या सामाजिक कारणों से कोई व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रहे, इसी उद्देश्य से विधिक सेवा संस्थाओं की ओर से यह व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारी शिवचरण मीणा न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, रमेश कुमार अटल विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय क्रम-2, लोकेश कुमार शर्मा विशिष्ट न्यायाधीश एससी/एसटी न्यायालय, गौरव शर्मा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-2, अभय बंसल न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रियंका बाजपेयी अतिरिक्त न्यायिक अधिकारी सहित जिला न्यायालय के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।