राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को जिले के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष और जिला एवं सेशन न्यायाधीश अल्का शर्मा के निर्देशन में होगा। इसमें राजीनामा योग्य लंबित मामलों और प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण आपसी सहमति से किया जाएगा। जिला प्राधिकरण सचिव भारत भूषण पाठक ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को सुलभ, त्वरित, सौहार्दपूर्ण न्याय देना है। लोक अदालत में बिना अनावश्यक परेशानी के आपसी सहमति और राजीनामे से विवाद सुलझाए जा सकते हैं। लोक अदालत में पारिवारिक विवाद, दीवानी प्रकरण, राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, चेक अनादरण एनआई एक्ट के मामले, बैंक से जुड़े प्रकरण और दावे, मोटर वाहन अधिनियम के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एमएसीटी के प्रकरण, उपभोक्ता विवाद, राजस्व प्रकरण, प्री-लिटिगेशन स्तर के मामले शामिल रहेंगे। पाठक ने बताया कि दोनों पक्षों की सहमति से सौहार्दपूर्ण माहौल में समाधान होता है। समय बचता है। धन की बचत होती है। पक्षकारों के बीच सद्भाव बना रहता है। उन्होंने अपील की कि जिन लोगों के लंबित या राजीनामा योग्य विवाद हैं, वे शनिवार को जरूरी दस्तावेज लेकर संबंधित न्यायालय में पहुंचें। लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ लें। ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों के निस्तारण में सहयोग करें।