राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव आसानी से कराने के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान वाहनों और व्यक्तियों की संख्या तय की है। जिला निर्वाचन अधिकारी अपर्णा गुप्ता ने बताया कि नामांकन पत्र जमा करते समय उम्मीदवार सहित अधिकतम पांच लोग ही दफ्तर में मौजूद रह सकेंगे। नामांकन के दौरान कोई रैली नहीं निकाली जा सकेगी। दफ्तर के 100 मीटर के घेरे में वाहनों की संख्या भी तय है। जिला परिषद सदस्य को अधिकतम तीन, पंचायत समिति सदस्य को दो और सरपंच पद के उम्मीदवार को अधिकतम एक वाहन लाने की अनुमति होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने साफ किया कि अगर कोई उम्मीदवार नाम वापस नहीं लेता है, तो नामांकन के समय आए वाहनों का खर्च उसके कुल चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। सभी उम्मीदवारों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है।