सलूंबर में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने भतीजे की कुल्हाड़ी से हत्या के मामले में चाचा सोमराज पुत्र धर्मा मीणा (38) को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्या के अपराध में उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सोमराज एकलिंगपुरा ओड़ा, थाना जावर माइंस का रहने वाला है। कोर्ट ने घर में घुसकर हमला करने के अपराध में भी आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 17 मई 2023 की रात छत पर किया था हमला लोक अभियोजन कार्यालय, सलूंबर के अनुसार, घटना 17 मई 2023 की रात की है। मंगला पुत्र धर्मा मीणा अपने बेटे सूरज के साथ भाई बाबूलाल के भांजे की शादी में गए थे। रात करीब 8:30 बजे सूरज बाबूलाल के घर की छत पर लाइट डेकोरेशन का काम कर रहा था। इसी दौरान सोमराज कुल्हाड़ी लेकर छत पर पहुंचा और सूरज पर हमला कर दिया। हमले की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गया। उदयपुर अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया हमले में सूरज गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजन उसे उपचार के लिए महाराणा भूपाल अस्पताल, उदयपुर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद जावर माइंस थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच पूरी होने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 और 449 के तहत कोर्ट में चार्जशीट पेश की। अभियोजन ने 20 गवाह और 32 सबूत पेश किए मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक नाहर सिंह चुंडावत ने अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 20 गवाह और 32 सबूत पेश किए। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सोमराज को दोषी माना। कोर्ट ने दोनों अपराधों में सुनाई सजा सलूंबर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश विजय सिंह महावर ने मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने हत्या के अपराध में सोमराज को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी। वहीं, घर में घुसकर हमला करने के अपराध में 10 साल का कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने गंभीर अपराधों में नरमी नहीं बरतने की बात कही।