सिरोही में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय के न्यायाधीश ललित डाबी ने बाबा अंबेडकर का होर्डिंग फाड़ने के आरोप में 1 युवक को 2 साल की साधारण जेल और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है। लोक अभियोजक वीरेंद्र एम चौहान के अनुसार 30 मार्च 2026 को सुरेश कुमार ने शिवगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 24 मार्च की शाम जोयला बस स्टैंड के पास अंबेडकर जयंती के होर्डिंग लगाए गए थे। भगवत सिंह, राजेंद्र सिंह और छगन सिंह ने इन्हें लगाने से मना किया और जातिसूचक गालियां दीं। होर्डिंग फाड़कर कचरे में फेंका था 25 मार्च की रात सुरेश और प्रकाश कुमार ई-मित्र की दुकान से लौट रहे थे। अंबेडकर चौक पर भगवत सिंह, राजेंद्र सिंह व अन्य ने उन्हें जातिसूचक गालियां देते हुए होर्डिंग फाड़कर कचरे में फेंक दिए। सुरेश ने डॉ. भीमराव अंबेडकर समिति के अध्यक्ष सुरेश को जानकारी दी। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद छगन सिंह व एक अन्य ने ओमप्रकाश, जगदीश, प्रकाश कुमार और सुरेश को गांव से भगाने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया।