उदयपुर में तीन चरणों में होने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के दिनों में सार्वजनिक और परक्राम्य लिखित अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) के तहत अवकाश घोषित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) गौरव अग्रवाल ने बताया कि मतदान केंद्रों और मतदान दलों के रुकने वाले विद्यालयों व संस्थानों में भी छुट्टियां घोषित की गई हैं। श्रम विभाग के आदेशानुसार, उदयपुर जिले की संबंधित पंचायत समितियों की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी कामगारों, जो निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, उद्दोग या व्यवसाय कार्यरत है उन्हें पंच/सरपंच के वोटिंग वाले दिन (24 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 5 नवंबर) बिना सैलरी कटे छुट्टी दी जाएगी। जिन स्कूलों , कार्यालयों और संस्थाओं में मतदान की प्रक्रिया पूरी होनी है या जहां मतदान दलों (पोलिंग पार्टी) के रुकने की व्यवस्था की गई है, वहाँ पूरी अवधि के लिए अवकाश रहेगा। इस तारीख को रहेगा अवकाश इसमें प्रथम चरण के लिए 21 से 25 अक्टूबर 2026 तक, द्वितीय चरण के लिए 27 से 31 अक्टूबर 2026 तक तथा तृतीय चरण के लिए 2 से 6 नवम्बर 2026 तक अवकाश रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित विभागों, कार्यालय अध्यक्षों और प्राइवेट संस्थानों को इस आदेश की सही से पालना करने के निर्देश दिए हैं। प्रथम चरण में इन पंचायत समिति में होंगे चुनाव प्रथम चरण के तहत पंचायत समिति झाड़ोल, फलासिया, कुराबड़, वल्लभनगर, गिर्वा, ओगणा, भीण्डर, नाई, मावली और घासा में मतदान होना है। इसके तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए 22 अक्टूबर को तथा पंच/सरपंच के मतदान के लिए 24 अक्टूबर को संबंधित क्षेत्रों में अवकाश रहेगा।