बारां| दूसरे चरण के मतदान में छबड़ा, अटरू, मांगरोल में नगर निकाय चुनाव क्षेत्रों में बुधवार शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। इन 48 घंटों की अवधि में सार्वजनिक सभाओं को प्रतिबंधित किया गया है। इस अवधि में जुलूस व लाउडस्पीकरों के माध्यम से भी प्रचार वर्जित रहेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल जनागल ने बताया कि मतदान से 48 घंटे पूर्व 9 सितंबर शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति 11 सितंबर शाम 6 बजे तक मौन अवधि लागू रहेगी। मौन अवधि में किसी भी प्रकार की चुनावी सभा, जुलूस, रोड शो, पदयात्रा एवं लाउड स्पीकर का उपयोग पूर्णतः बंद रहेगा। मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि में प्रचार-प्रसार एवं प्रचार सामग्री वितरण पर रोक रहेगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार, विज्ञापन एवं भाषण का प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल, ओपिनियन पोल के परिणामों के प्रकाशन व प्रसारण पर रोक रहेगी। इस अवधि में सम्पूर्ण क्षेत्र में शराब की दुकानें, बार बंद रहेंगे। मद्य वितरण, परिवहन एवं सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।