भरतपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने प्लॉट आवंटन मामले में उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ओम स्काई राइज डवलपर्स जयपुर और न्यू विकास रियल मार्ट प्रा. लि. को 60 हजार रुपए ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। आयोग ने मानसिक संताप के लिए 10 हजार और परिवाद व्यय के 5 हजार रुपए अलग से देने के निर्देश दिए। अधिवक्ता मुकेश सिंह कुशवाह के अनुसार बी-नारायण गेट निवासी गुड्डी ने प्रधानमंत्री जन आवास योजना-2015 के तहत 10 मार्च 2018 को ईडब्ल्यूएस प्लॉट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर 60 हजार रुपए जमा कराए थे। प्लॉट आवंटन का दावा किए जाने के बावजूद कब्जा नहीं मिला और राशि भी वापस नहीं की गई। आयोग ने 22 सितंबर 2026 को फैसला सुनाते हुए 60 हजार रुपए पर 9% वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया। 45 दिन में भुगतान नहीं होने पर 10% ब्याज देय होगा।