टोंक| राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार टोंक जिले में नगर निकाय आम चुनाव-2026 शांतिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सम्पन्न कराए जाने को लेकर जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने चुनाव अवधि के अंतिम 48 घंटे के लिए धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत आदेश जारी किए है। जिला मजिस्टेªट ने बताया कि नगर निकाय चुनाव अवधि के अंतिम 48 घंटों में सार्वजनिक सभाओं के माध्यम से निर्वाचन प्रचार पर रोक रहेगी। साथ ही मतदान क्षेत्र में राजनैतिक लाभ हासिल करने के लिए मतदाताओं को नगद, उपहार, शराब आदि के अवैध वितरण की कड़ी निगरानी रख यह सुनिश्चित किया जा रहा हैं कि कमजोर वर्ग के मतदाता बिना किसी आंतक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का उपयोग कर सकें। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान किसी व्यक्ति व समूह द्वारा विधि विरुद्ध जमाव/जनसभा करने अथवा उसमें भाग लेना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में डोर टू डोर भ्रमण प्रतिबंधित नहीं रहेगा। सभाओं पर प्रतिबंध और सार्वजनिक बैठकों पर रोक रहेगी।