चूरू में एडीजे कोर्ट ने अफीम तस्करी के एक मामले में 2 दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर दो-दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 15 जून 2021 का है। सदर थाना पुलिस NH-52 पर ढाढर के पास नाकाबंदी कर रही थी। पुलिस ने एक बिना नंबर की सफेद कार को रोका। इसमें सुरेंद्र सिंह और विमल कुमार सवार थे। पुलिस को शक होने पर कार की तलाशी ली गई। तलाशी में कार से 7 किलो 500 ग्राम अफीम मिली। इसके बाद सदर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। पुलिस जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। अपर सेशन न्यायाधीश राजेंद्र चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकारी वकील राजेश माटोलिया ने 14 मौखिक गवाहों के बयान और 46 दस्तावेजी सबूत पेश किए।सबूतों और गवाहियों को देखने के बाद कोर्ट ने सुरेंद्र सिंह और विमल कुमार को दोषी ठहराया। उन्हें 10-10 साल की सजा और दो-दो लाख रुपए जुर्माने की सजा दी गई।