झालावाड़ में पंचायती राज चुनाव के लिए जिला मजिस्ट्रेट अजय सिंह राठौड़ ने ग्रामीण क्षेत्र के शस्त्र लाइसेंसधारियों को हथियार जमा कराने के आदेश दिए हैं। हथियार नजदीकी पुलिस थाने या अधिकृत डीलर के पास जमा होंगे। आत्मरक्षा के लिए छूट चाहने वाले आवेदन कर सकते हैं। चुनाव परिणाम के एक सप्ताह बाद हथियार वापस मिलेंगे। चुनाव के मद्देनजर जिले में निषेधाज्ञा लागू है। बिना अनुमति सभा, धरना, जुलूस और वाहन रैली पर रोक रहेगी। हथियारों का प्रदर्शन, भड़काऊ नारे और आपत्तिजनक प्रचार सामग्री प्रतिबंधित है। लाउडस्पीकर के लिए अनुमति जरूरी होगी और रात 8 से सुबह 8 बजे तक उपयोग नहीं होगा। आदेश चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा। चुनाव प्रचार सामग्री जैसे पेम्फलेट और पोस्टर पर मुद्रक-प्रकाशक का नाम-पता लिखना अनिवार्य है। जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह राठौड़ के निर्देश हैं कि प्रकाशक का घोषणा पत्र लेने के बाद ही सामग्री छापी जाए। छपाई के तीन दिन के भीतर घोषणा पत्र और प्रतियां निर्वाचन अधिकारियों को भेजनी होंगी। नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी।