करौली में पंचायतीराज चुनाव की तैयारियां तेज हैं। निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में हुई राजनीतिक दलों की बैठक में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के निर्देश दिए गए। आदर्श आचार संहिता, चुनाव खर्च, प्रचार नियमों की जानकारी दी गई। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी-कर्मचारी बिना कलेक्टर की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे, न अवकाश ले पाएंगे। प्रचार के लिए लाउडस्पीकर की लिखित अनुमति जरूरी मतदाता पहचान पत्र नहीं होने पर आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक पासबुक, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र, सांसद-विधायक पहचान पत्र, यूआईडी कार्ड मान्य होंगे। प्रचार के लिए लाउडस्पीकर की लिखित अनुमति जरूरी है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इसके इस्तेमाल पर रोक रहेगी। जिला परिषद सदस्य के लिए 3 लाख, पंचायत समिति सदस्य के लिए 1.50 लाख, सरपंच पद के लिए 1 लाख रुपए की खर्च सीमा तय है। हिसाब परिणाम के 15 दिन में जमा करना होगा।