वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश पर 1 अक्टूबर से खैरथल-तिजारा जिले के NCR क्षेत्र में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। यह नियम सभी पेट्रोल, डीजल, CNG और LPG पंपों पर लागू होगा। ऐसे की जाएगी पहचान ऐसे वाहनों की पहचान ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टम या अन्य तकनीकी तरीकों से की जाएगी। हालांकि, कुछ खास मामलों में छूट रहेगी। इनमें चिकित्सा आपातकाल, कानून-व्यवस्था की ड्यूटी, आपदा राहत अभियान और GNCTD/NCR राज्य सरकार द्वारा बताई गई विशेष परिस्थितियां शामिल हैं। पीयूसीसी बनवाने की अपील जिला प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों का वैध PUCC जरूर बनवा लें। इससे उन्हें ईंधन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी।