कोटपुतली में जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने दीपावली के लिए आतिशबाजी की बिक्री और भंडारण के अस्थायी लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए हैं। ये लाइसेंस विस्फोटक नियम 2008 के तहत 31 अक्टूबर 2026 से 12 नवंबर 2026 तक वैध रहेंगे। एक संयुक्त समिति सभी प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट 30 सितंबर 2026 तक न्याय शाखा में भेजेगी। स्वीकृत स्थलों के नक्शे पर समिति सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी होंगे। स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदनों की सूची 30 सितंबर 2026 तक सूचना पट्ट पर लगेगी। थानावार अंतिम सूची 1 अक्टूबर 2026 तक जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को देनी होगी। लाइसेंस 15 अक्टूबर 2026 तक तैयार होंगे। अस्वीकृत आवेदकों को 16 अक्टूबर 2026 तक कारण बताए जाएंगे। सभी लाइसेंस 25 अक्टूबर 2026 तक आवेदकों को बांट दिए जाएंगे।