कोटपूतली जिला मजिस्ट्रेट अपर्णा गुप्ता ने पंचायतीराज आम चुनाव-2026 को शांतिपूर्ण कराने के लिए आदेश जारी किए हैं। वैध शस्त्र लाईसेंसधारकों को अपने हथियार जमा कराने होंगे। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले, जमानत पर रिहा हुए, या पिछले चुनावों में हिंसा में शामिल रहे लाईसेंसधारकों को शस्त्र जमा करने होंगे। मतदाताओं को भयभीत करने की आशंका पर उप जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस या थानाधिकारी द्वारा चिन्हित लाईसेंसधारकों पर भी ये आदेश लागू होगा। संवेदनशील और अति-संवेदनशील मतदान केंद्रों के पास रहने वालों को भी शस्त्र जमा कराने होंगे। इन सभी को अपने शस्त्र और गोला-बारूद तत्काल प्रभाव से नजदीकी पुलिस स्टेशन, अधिकृत डीलर या यूनिट आर्मरी में जमा कराने होंगे। जमा शस्त्र मतगणना खत्म होने के 7 दिन बाद ही वापस मिलेंगे। शस्त्र जमा करने से छूट चाहने वाले जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के सामने आवेदन कर सकते हैं। इन श्रेणियों को आदेश से छूट ये आदेश बैंक सुरक्षाकर्मियों, सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेन्स, होमगार्ड तथा ऐसे केंद्रीय एवं राज्य अधिकारी/कर्मचारी, जिन्हें चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हथियार रखने के लिए अधिकृत किया गया है, पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय राईफल एसोसिएशन के सदस्य ऐसे खिलाड़ियों को भी इन प्रतिबंधों से छूट रहेगी, जिन्हें विभिन्न खेल आयोजनों में भाग लेना होता है और जिनमें वे अपनी राईफलों का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय अनुवीक्षण समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) द्वारा विशेष रूप से छूट प्रदान किए गए लाईसेंसधारक भी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।