पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए जिले के ग्रामीण क्षेत्र में लाइसेंसी हथियार जमा कराने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट अजय सिंह राठौड़ के आदेश के अनुसार नगर परिषद और नगरपालिका सीमाओं को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र की राजस्व सीमा में रहने वाले हथियार धारकों को अपने हथियार निकटतम पुलिस थाने या अधिकृत आर्म्स एवं एम्युनेशन डीलर के यहां जमा कराने होंगे। यह आदेश उन लाइसेंसधारियों पर भी लागू होगा, जिनके शस्त्र लाइसेंस राजस्थान के किसी अन्य जिले या देश के किसी अन्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी ने जारी किए हैं। चुनावी अपराध से जुड़े लोगों के हथियार अनिवार्य रूप से जमा होंगे: जमानत पर रिहा व्यक्ति, आपराधिक इतिहास वाले लोग, चुनाव अवधि में पूर्व में दंगों में शामिल रहे व्यक्ति और किसी भी तरह के चुनावी अपराध में लिप्त रहे लोगों के हथियार जमा कराना अनिवार्य होगा। हथियार जमा करने के बाद संबंधित पुलिस थाने या अधिकृत डीलर की ओर से रसीद दी जाएगी और हथियार सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। उचित कारण हो तो छूट के लिए कर सकेंगे आवेदन: यदि कोई लाइसेंसधारी आत्मरक्षा या किसी अन्य उचित कारण से हथियार अपने पास रखना चाहता है तो वह उम्मीदवारी वापसी की निर्धारित तिथि तक संबंधित थानाधिकारी को कारण बताते हुए आवेदन कर सकेगा।