माउंट आबू के नगरपालिका टोल नाके के 100 मीटर दायरे में अनधिकृत लोगों की मौजूदगी पर रोक लगा दी गई है। आबूपर्वत के उपखंड मजिस्ट्रेट राहुल श्रीवास्तव (आईएएस) ने यह आदेश जारी किया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। आदेश में बताया गया है कि टोल नाके के आसपास अक्सर अवांछित और अनावश्यक लोग आते-जाते रहते हैं। इससे सरकारी कामों में बाधा आती है और गोपनीयता पर असर पड़ता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रतिबंध तुरंत लागू किया गया है। आदेश न मानने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 29 सितंबर 2026 से प्रभावी होकर अगले आदेश तक लागू रहेगा। इस आदेश की कॉपी जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक आबूपर्वत, नगरपालिका आयुक्त और आबूपर्वत थाना अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेजी गई है।