नाथद्वारा के सेंट मीरा पीजी लॉ कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स के लिए कानूनी जागरूकता सेमिनार हुआ। इसमें कैडेट्स को महिलाओं की सुरक्षा और बाल संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। विधि महाविद्यालय के सहायक आचार्य जितेंद्र श्रीमाली ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण अधिनियम-2013 यानी पॉश अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, शिकायत प्रक्रिया और महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में बताया। बाल लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम को लेकर जानकारी दी सहायक आचार्य फाल्गुनी संत ने बाल लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम-2012 पॉक्सो अधिनियम पर जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा देने वाले प्रावधानों, अपराधों की प्रकृति तथा कानून के तहत उपलब्ध संरक्षण और अधिकारों की जानकारी दी। इस सेमिनार में कैडेट्स ने विभिन्न कानूनी विषयों को लेकर प्रश्न पूछे और संवाद किया। इस अवसर पर संस्था प्रधान ब्रिज लता सिंह चौधरी, संस्था सलाहकार लखन सिंह, सचिव हरि ओम सिंह, मनीष शर्मा, आयशा लोहरा सहित एनसीसी अधिकारी एवं स्टाफ मौजूद रहे।