हनुमानगढ़ जिले के नोहर में ‘शुद्ध आहार, मिलावट पर वार’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में मावा और घी के दो नमूने जांच में असुरक्षित पाए गए हैं। विभाग ने दोनों प्रतिष्ठानों के खाद्य रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं, घी के मामले में संबंधित निर्माण इकाई को उस बैच के उत्पाद की बिक्री तत्काल रोकने के निर्देश दिए गए हैं। 25 अगस्त को लिए गए थे दोनों नमूने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने 25 अगस्त 2026 को दोनों नमूने लिए थे। इनमें साहवा रोड स्थित भवानी मिष्ठान भण्डार से मावा तथा रानी बाजार स्थित न्यू श्री चंदगीराम मिष्ठान भण्डार से मनुवन ब्रांड घी का नमूना लिया गया था। असुरक्षित मिलने पर लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया प्रयोगशाला जांच में दोनों नमूने असुरक्षित पाए जाने के बाद विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों के खाद्य रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। घी के नमूने से जुड़े मामले में निर्माण इकाई को संबंधित बैच की बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बाजार में उसकी आगे आपूर्ति नहीं हो सके। CJM नोहर के सामने होगी कानूनी कार्रवाई विभाग अब दोनों प्रतिष्ठानों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), नोहर के समक्ष कानूनी कार्रवाई करेगा। विभाग ने खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मिलावट की सूचना देने की अपील खाद्य सुरक्षा विभाग ने आमजन से भी अपील की है कि यदि कहीं खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका हो तो इसकी जानकारी विभाग को दें, ताकि समय पर जांच और कार्रवाई की जा सके।