डीडवाना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित पंचायती राज चुनाव 2026 के मद्देनजर डीडवाना-कुचामन जिले में 'राजस्थान संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2006' लागू कर दिया गया है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अवधेश मीना ने जिले की समस्त पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में इस संबंध में सख्त आदेश जारी किए हैं। अधिनियम के तहत बिना सक्षम अनुमति के किसी भी सरकारी या निजी भवन, दीवार, खंभे, स्मारक, पेड़ अथवा सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर-पम्फलेट चिपकाना, स्याही या रंग से लिखना तथा थूकने व गंदगी फैलाने जैसे कार्यों पर पूरी तरह रोक रहेगी। उल्लंघन करने, उकसाने या वित्तीय सहायता देने वालों के खिलाफ संज्ञेय अपराध के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने आमजन और राजनीतिक दलों से चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ व पारदर्शी बनाने और नियमों की कड़ाई से पालना करने की अपील की है। उल्लंघन पर सजा, जुर्माना 1. पहली बार अपराध पर: 1 माह तक का कारावास या न्यूनतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों। 2. दोबारा अपराध पर: 2 माह तक का कारावास या न्यूनतम 10,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों।