भास्कर न्यूज | नागौर व्यावसायिक और यात्री वाहनों में महिलाओं व यात्रियों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए परिवहन विभाग ने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) और पैनिक बटनों की फिटमेंट के नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। विभाग ने सभी पंजीयन अधिकारियों और ऑटोमोबाइल कंपनियों को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अब वाहनों में तय मानकों के अनुसार पैनिक बटन न होने पर न केवल वीएलटीडी का अप्रूवल अटकेगा, बल्कि फिटनेस सर्टिफिकेट और पंजीयन का नवीनीकरण भी रुक जाएगा। दरअसल, नए आदेशों के मुताबिक, पैसेंजर बसों में दोनों तरफ हर 2 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी (पैनिक) बटन लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों वाली प्रत्येक पंक्ति में भी यह बटन लगाना जरूरी होगा। वीएलटीडी को ऐसी जगह फिट किया जाएगा जहां यात्रियों की सीधी पहुंच न हो, जबकि पैनिक बटन ऐसी सुगम जगहों पर लगाए जाएंगे। विभाग के निर्देशानुसार, सभी वाहनों में वीएलटीडी और पैनिक बटन की फिटमेंट एआईएस-140 के खंड 5.3 के मानकों के तहत की जाएगी। अधिकृत निर्माताओं और वेंडरों को वाहन की श्रेणी और सीटिंग कैपेसिटी के अनुसार सही लोकेशन तय करनी होगी। आपात स्थिति में जैसे ही बटन दबाया जाएगा। 4+1 सीटर मोटर कैब : 3 पैनिक बटन 6+1 और 7+1 सीटर कैब : 5 पैनिक बटन 12+1 सीटर कैब : 6 पैनिक बटन 21 सीटर पैसेंजर बस : 7 पैनिक बटन 30 से 40 सीटर बस : 9 पैनिक बटन 50 सीटर बस : कम से कम 12 पैनिक बटन (नोट : यदि वाहन में निर्धारित संख्या से कम बटन पाए जाते हैं, तो उसे मानकों पर खरा नहीं माना जाएगा। आदेशों के अनुसार नए वाहन के पंजीयन, फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने और पंजीयन के नवीनीकरण से पहले मौके पर पैनिक बटनों की भौतिक जांच की जाएगी। अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बटनों की संख्या, फिटमेंट और लोकेशन निर्धारित मानकों के अनुरूप ही हों। जानकारी के अनुसार केवल वीएलटीडी लगा होना पर्याप्त नहीं माना जाएगा।