राजस्थान हाईकोर्ट ने हनुमानगढ़ के निर्दलीय विधायक गणेशराज बंसल को राहत दी है। कोर्ट ने 23 साल पुराने एक कथित फर्जी लीज मामले से जुड़ी FIR रद्द कर दी है। यह FIR हाल ही दर्ज की गई थी। विधायक ने हाईकोर्ट में FIR दर्ज करने में हुई लंबी देरी को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के वकील विनोद शर्मा और कुणाल उपाध्याय ने अदालत को बताया कि 23 साल बाद FIR दर्ज करना गलत है। सीआईडी सीबी कर रही थी जांच यह मामला साल 2003 के एक कथित फर्जी लीज दस्तावेज से जुड़ा था। आरोपों के आधार पर बाद में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद जांच CID-CB को सौंपी गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट पहले भी विधायक बंसल को अंतरिम राहत दे चुका है। उनकी पत्नी संतोष बंसल और बेटी वंदना जैन को भी गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा मिली थी। यह खबर भी पढ़ें... हनुमानगढ़ विधायक 23 साल पुराने मामले में गिरफ्तार:सभापति चुनाव से पहले बीकानेर से पकड़ा; इनके गुट के 34 निर्दलीय पार्षद जीते हैं हनुमानगढ़ के निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल को CID सीबी ने 19 सितंबर की रात बीकानेर से गिरफ्तार कर लिया था। गणेश राज के खिलाफ 23 साल पहले फर्जी पट्‌टे वितरित करने का मामला दर्ज है। (पूरी खबर पढ़ें)