दीपावली पर पटाखों की दुकान लगाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। जिला प्रशासन ने दीपावली-2026 के लिए अस्थायी पटाखा लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक आवेदक 15 अक्टूबर तक संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे। नगर परिषद सलूंबर क्षेत्र में 14 अक्टूबर को अस्थायी दुकानों के लिए स्थानों का चयन होगा, जबकि 16 अक्टूबर को आवेदन पत्रों की जांच के बाद लॉटरी के जरिए दुकानों का आवंटन किया जाएगा। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद जुनैद ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद मिलने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन जमा करने मात्र से लाइसेंस का अधिकार नहीं मिलेगा। दस्तावेजों की जांच और स्थल सत्यापन के बाद ही नियमानुसार लाइसेंस जारी होगा। आवेदन के साथ देने होंगे ये दस्तावेज आवेदकों को निर्धारित ई-5 आवेदन पत्र के साथ टाइटल संबंधी दस्तावेज, साइट प्लान का ब्लू प्रिंट चार प्रतियों में, सुरक्षा संबंधी शपथ-पत्र और आधार कार्ड की प्रति जमा करानी होगी। दुकान स्वयं की होने पर स्वामित्व संबंधी दस्तावेज देने होंगे। किराये की दुकान के लिए किरायानामा या भवन मालिक का 100 रुपए के स्टाम्प पर नोटरी प्रमाणित सहमति-पत्र जरूरी होगा। पहले से प्राप्त नगर निकाय के लाइसेंस या अनुमति की प्रति भी लगानी होगी। सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति जिले में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी। पटाखों के बॉक्स पर लगे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) के क्यूआर कोड को स्कैन कर उनकी पहचान की जा सकती है। निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। गुरु पर्व और अन्य त्योहारों के लिए भी निर्धारित समय-सीमा लागू रहेगी। दुकान पर सुरक्षा इंतजाम जरूरी पटाखा दुकान पर अग्निशमन यंत्र, सूखी रेत और पानी की व्यवस्था अनिवार्य होगी। सुरक्षित बिजली फिटिंग और इन इंतजामों के स्पष्ट फोटो आवेदन के साथ देने होंगे। आपातकालीन वाहनों के आवागमन के लिए पर्याप्त जगह भी रखनी होगी। बिना वैध लाइसेंस पटाखे बेचने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।