सीकर के मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार गिरी ने प्रीति कंवर बनाम जीवणराम आदि के मामले में फैसला सुनाया है। हुए मृतक सैनिक के आश्रितों को ब्याज सहित 1.62 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पिकअप ने बाइक को मारी थी टक्कर परिवादियों की ओर से पैरवी करने वाले एडवोकेट महेंद्र बाजिया ने बताया कि प्रकरण के अनुसार तिहावली गांव निवासी नागेंद्र सिंह शेखावत 2022 में बाइक पर सीकर से गांव (तिहावली) जा रहा था। लेकिन, रास्ते में सामने से आ रही पिकअप के चालक जीवणराम निवासी गुसाईसर तहसील रतनगढ़ जिला चूरू ने तेज गति व लापरवाही से रॉन्ग साइड में नागेंद्र सिंह की बाइक को टक्कर मार दी थी। पत्नी ने दुर्घटना न्यायाधिकरण में दिया था परिवाद हादसे में सेना के जवान नागेंद्र सिंह की मौत हो गई थी। इसके बाद नागेंद्र सिंह की पत्नी प्रीति कंवर और अन्य आश्रितों ने सीकर कोर्ट मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण में परिवाद पेश किया था। एक करोड़ 62 लाख दो महीने में देने के आदेश मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण न्यायाधीश ने पिकअप‌ ड्राइवर जीवणराम और वाहन की बीमा कंपनी HDFC इरिगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जयपुर को क्लेम राशि ब्याज सहित 1 करोड़ 62 लाख 92 हजार रुपए 2 महीने में चुकाने का आदेश दिया है।