धन धन बाबा दीप सिंह शहीद गुरुद्वारा के सचिव और सिख धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन तेजिंदर पाल सिंह टिम्मा को मारपीट और लूट के मामले में श्रीगंगानगर की CJM कोर्ट से राहत नहीं मिली। गुरुवार शाम कोर्ट ने टिम्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी। अब टिम्मा जिला सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाएंगे। शिकायतकर्ता तरणजीत सिंह के अधिवक्ता सतविंदर सिंह चहल, अनिल सोनी और हरमनदीप ताखर ने बताया- इमीग्रेशन संचालक तरणजीत सिंह के ऑफिस में घुसकर मारपीट और लूट के आरोपों से जुड़े मामले में पुलिस ने टिम्मा को गुरुद्वारा परिसर के गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोतवाली सीआई तेजवंत बराड़ ने बताया- तेजेंद्र पाल टिम्मा पर इमीग्रेशन संचालक तरणजीत सिंह से ऑफिस में घुसकर मारपीट और लूट करने के आरोप है। इस मामले में पुलिस ने टिम्मा को गिरफ्तार किया था। टिम्मा से अभी तक 25 हजार की बरामदगी और ऑफिस से लूटे गए डॉक्यूमेंट बरामद किए हैं। 7 अक्टूबर को भेजा था जेल टिम्मा को 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए थे। इसी दौरान जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार शाम कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए खारिज कर दिया। CCTV और DVR सुरक्षित रखने की मांग शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से गुरुवार को कोर्ट में घटना के दिन की CCTV फुटेज और DVR सुरक्षित रखने व उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश करने के संबंध में एप्लीकेशन दी गई। शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि घटना से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मामले की आगे की कार्रवाई में महत्वपूर्ण हैं। पुलिस जेल से गिरफ्तार कर सकती है टिम्मा के खिलाफ अन्य मामलों में भी पुलिस की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार- राजकार्य में बाधा और मारपीट के मामले में टिम्मा को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा गोलूवाला पुलिस भी गुरुद्वारा से जुड़े एक पुराने प्रकरण में टिम्मा को गिरफ्तार कर सकती है।