डीडवाना-कुचामन जिले में दीपावली पर सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत होगी। जिला प्रशासन ने अस्थाई पटाखा लाइसेंस प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए 18 अक्टूबर तक संबंधित SDM कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। कलेक्टर अवधेश मीना ने बताया यह लाइसेंस अधिकतम 10 दिन के लिए जारी होगा। आवेदकों को तय फॉर्म में जरूरी दस्तावेजों की 3 प्रतियों के साथ SDM कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। आवेदन के साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो, जन्मतिथि प्रमाण पत्र/10वीं मार्कशीट, आधार कार्ड/वोटर आईडी, आपराधिक सूचना शपथ पत्र, आतिशबाजी सत्यापन, किरायेदारी/भंडारण अनुभव प्रमाण पत्र, अग्निशमन यंत्र रसीद देनी होगी। दुकानों के बीच कम से कम 16 मीटर की दूरी जरूरी सुरक्षा के लिए दुकानों के बीच कम से कम 16 मीटर की दूरी जरूरी है। अस्थाई लाइसेंस SDM द्वारा तय जगह के लिए ही मिलेगा। डीडवाना, कुचामन, लाडनूं, नावां, मकराना, परबतसर के SDM को जांच के बाद 10 दिन के लिए LE-5 लाइसेंस जारी करने के निर्देश हैं।