डीडवाना की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 61 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि कुचामन सिटी थाने में दोषी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों के बयान और 32 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत 20 साल की कठोर जेल और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त साधारण जेल काटनी होगी। भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं में भी कुल 6 साल की कठोर जेल और 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। अभियुक्त की ओर से वकील सुरेंद्र पुरी ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने इस फैसले को पीड़िता को न्याय दिलाने वाला बताया है।