बारां| नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने जिले में मतदान समाप्ति से पूर्व के 48 घंटे और मतगणना के दिन सूखा दिवस घोषित किया है। इस दौरान संबंधित क्षेत्रों में शराब की बिक्री और वितरण पर रोक रहेगी। आदेश के अनुसार प्रथम चरण के मतदान के लिए 7 सितंबर की शाम 6 बजे से 9 सितंबर की शाम 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा। वहीं द्वितीय चरण के मतदान के लिए 9 सितंबर की शाम 6 बजे से 11 सितंबर की शाम 6 बजे तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। इसके अलावा 14 सितंबर को मतगणना के दिन भी पूरे दिन सूखा दिवस घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी बारां, अंता, मांगरोल, छबड़ा, अटरू एवं किशनगंज तथा जिला आबकारी अधिकारी को सूखा दिवस संबंधी आदेश की कड़ाई से पालना कराने के निर्देश दिए गए हैं।