कोटपूतली में नगर निकाय आम चुनाव 2026 को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है। इसी सिलसिले में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह के विजय जुलूस निकालने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फैसला जिले के 9 नगरीय निकायों में चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के प्रावधान लागू किए गए हैं। इसके तहत चुने गए सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाल पाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को इन आदेशों का सख्ती से पालन कराने और चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक, नगरीय निकायों में सदस्य पदों के लिए पहले चरण का मतदान 9 सितंबर 2026 को होगा। दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर 2026 को होगा। वोटों की गिनती 14 सितंबर 2026 को की जाएगी। मतगणना के बाद नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद के लिए 21 सितंबर 2026 को चुनाव होगा। उपाध्यक्ष पद के लिए 22 सितंबर 2026 को चुनाव कराया जाएगा। आचार संहिता और निर्देशों की पालना की अपील की जिला प्रशासन ने सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों का पूरी तरह पालन करने की अपील की है। साथ ही, आम जनता से भी चुनाव के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की अनुशासनहीनता या प्रतिबंधित गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले किसी भी काम पर भी सख्त कार्रवाई होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।