निकाय चुनाव को लेकर 14 सितंबर को जिले की सभी 11 निकायों में मतगणना होगी। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद सुरक्षा और शांति व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लागू किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों, अध्यक्षों या उपाध्यक्षों द्वारा किसी भी प्रकार का विजय जुलूस निकालने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि निर्देशों की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ईवीएम के अनुसार ही बैठेंगे एजेंट नगर निकाय चुनाव की मतगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मतगणना में प्रत्याशी की ओर से एक बूथ पर जितनी ईवीएम हैं, उतने ही मतगणना एजेंट बैठाए जा सकेंगे। यानी जिन बूथों पर एक ही ईवीएम है, वहां एक ही गणना एजेंट रहेगा। जिन बूथों पर एक से अधिक ईवीएम हैं, वहां अधिक मतगणना एजेंट बैठ सकेंगे। जानकारी के अनुसार शहर में वार्ड 31 में सर्वाधिक वोटर्स हैं, ऐसे में यहां एक अधिक ईवीएम हैं, तो यहां एक से अधिक गणना एजेंट बैठेंगे।