नागौर में पंचायती राज चुनाव-2026 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराने के लिए उपखंड अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। इसमें निर्वाचन आयोग के निर्देशों, आदर्श आचार संहिता और चुनाव संबंधी नियमों की जानकारी दी गई। प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों से नियमों की पालना करने और चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है। इसी के साथ नामांकन आवेदन के शुल्क की जानकारी भी दी गई। वहीं, उम्मीदवारों को चुनाव में हुआ पूरा खर्च भी बताने की बात कही गई महिलाओं के लिए 250, पुरुषों के लिए 500 रुपए शुल्क बैठक में नामांकन आवेदन शुल्क की जानकारी भी दी गई। इसके अनुसार महिलाओं के लिए 250 रुपए और पुरुषों के लिए 500 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। नामांकन में प्रत्याशी सहित 5 लोग ही रह सकेंगे SDM ने बताया कि नामांकन के दौरान प्रत्याशी सहित अधिकतम 5 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। उपखंड कार्यालय के 200 मीटर के दायरे में भीड़ एकत्रित करने पर रोक रहेगी। चुनाव प्रचार के लिए सभा और रैली करने से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। प्रचार में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए भी लिखित अनुमति जरूरी होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे प्रत्याशी इसी के साथ चुनाव में जीत के बाद विजय जुलूस निकालने पर भी रोक रहेगी। मतदान से 48 घंटे पहले साइलेंट पीरियड लागू हो जाएगा। इस अवधि में चुनाव प्रचार से जुड़े प्रतिबंधों की पालना करनी होगी। प्रशासन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया जाए। 15 दिन में देना होगा चुनाव खर्च का हिसाब उम्मीदवारों को चुनाव खर्च की पूरी जानकारी परिणाम घोषित होने के 15 दिन के अंदर देनी होगी। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को अपने आपराधिक मामलों का विवरण और आय संबंधी जानकारी भी देनी होगी। इसके साथ ही उम्मीदवार के घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना अनिवार्य बताया गया। बैठक में भाजपा की ओर से पवन श्रीमाली और शैलेन्द्र काला, कांग्रेस से बलवीर ग्वाला, दिलफराज खान और पुनाराम तथा आरएलपी से भंवराराम, सुखाराम और जीतूराम सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे।