फलोदी और बाप नगरीय निकाय क्षेत्रों में 11 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार बुधवार शाम 6 बजे खत्म हो गया। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने आखिरी 48 घंटों और मतदान के दिन चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद सार्वजनिक सभाएं, जुलूस, लाउडस्पीकर और दूसरे प्रचार पर रोक रहेगी। बाहरी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रचार की अवधि खत्म होने के बाद अपना इलाका छोड़ना होगा। आखिरी 48 घंटों में इन क्षेत्रों में 'ड्राई डे' भी लागू रहेगा। शराब के भंडारण और बांटने पर भी निगरानी रखी जाएगी। मतदान के दिन उम्मीदवारों और उनके एजेंटों को सिर्फ मंजूर वाहनों का ही इस्तेमाल करना होगा। राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने-ले जाने के लिए मुफ्त वाहन देना मना रहेगा। जरूरी सेवाओं, सार्वजनिक परिवहन और बीमार व दिव्यांग लोगों को नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। 100 मीटर के दायरे में पोस्टर, बैनर पर रोक पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में पोस्टर, बैनर, प्रचार सामग्री, लाउडस्पीकर और मेगाफोन पर रोक रहेगी। उम्मीदवारों के चुनाव बूथ पोलिंग बूथ से 200 मीटर से ज्यादा दूरी पर ही लगाए जा सकेंगे। मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए पोलिंग बूथ के पास मोबाइल और दूसरे संचार उपकरणों का इस्तेमाल, साथ ही मतदाता की पहचान बताने वाली फोटो-वीडियो बनाने पर भी रोक रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को आखिरी 48 घंटों और मतदान के दिन लगातार निगरानी रखने और आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में सहयोग करने की अपील की है।