राजस्थान हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती-2026 में वाल्मीकि समाज के आवेदकों को अंतरिम राहत दी है। जस्टिस कुलदीप माथुर की बेंच ने राज्य सरकार को 24,752 पदों पर हो रही भर्ती में याचिकाकर्ताओं को बिना अनुभव प्रमाण पत्र के आवेदन स्वीकार कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया है। यह याचिका वाल्मीकि महापंचायत सम्पूर्ण भारत यूनियन, मनीषा पंडित सहित अन्य आवेदकों की ओर से अधिवक्ता नरपतसिंह चारण ने दायर की थी। इसमें सफाई कर्मचारी भर्ती के विज्ञापन में तय अनिवार्य योग्यताओं को चुनौती दी गई। अगली सुनवाई में सरकार रखेगी अपना पक्ष याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वाल्मीकि समाज के लोग लंबे समय से सफाई काम से जुड़े हैं। ऐसे में उनसे एक साल का अनुभव प्रमाण पत्र मांगना गलत है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख सचिव, निदेशक और विशेष सचिव को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने अंतरिम आदेश में संबंधित आवेदकों के आवेदन बिना अनुभव प्रमाण पत्र के स्वीकार कर उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई में सरकार अपना पक्ष रखेगी।