राजस्थान हाईकोर्ट ने आपराधिक मामला लंबित होने के कारण पासपोर्ट आवेदन पर फैसला नहीं होने के मामले में निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी(RPO), जयपुर को याचिकाकर्ता के आवेदन पर 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने निर्देश दिए है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह में जरूरी दस्तावेज पेश करने को कहा है। मामले में चालान हो चुका पेश याचिकाकर्ता गंगाराम के खिलाफ मथानिया थाने में धारा 279, 337 और 338 आईपीसी के तहत केस दर्ज है। पुलिस जांच के बाद चालान भी कोर्ट में पेश हो चुका है। गंगाराम ने पासपोर्ट के लिए ट्रायल कोर्ट से अनुमति मांगी थी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-4, जोधपुर मेट्रोपोलिटन ने 10 अप्रैल 2026 को उसे पासपोर्ट जारी करने की अनुमति दी थी। जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की बेंच में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि एनओसी मिली, लेकिन 25 अगस्त 1993 के प्रावधान के तहत अंडरटेकिंग नहीं दी गई थी। हाईकोर्ट ने सभी दस्तावेज मिलने के बाद पासपोर्ट अधिकारी को 6 सप्ताह में आदेश पारित कर पात्रता पूरी होने पर पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया है।