राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) ने स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त शासन सचिव को तलब किया हैं। रेट ने यह आदेश जिला शिक्षा अधिकारी(DEO) पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। आदेश में कहा गया है कि संयुक्त शासन सचिव 7 दिन में रेट के पूर्व आदेश की पालना करें, वरना 6 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दें। संयुक्त शासन सचिव ने प्रार्थी को कर दिया था निलंबित अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि संयुक्त शासन सचिव ने 15 दिसंबर 2025 को आदेश जारी कर प्रार्थी को निलंबित कर दिया था। निलंबन आदेश के विरुद्ध प्रार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर चुनौती दी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने 17 अप्रैल को निलंबन आदेश को नियम विरुद्ध मानते हुए निरस्त कर दिया था। चार महीने में भी कार्यग्रहण नहीं करवाया रेट के आदेश के बाद प्रार्थी ने विभाग के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और कार्यग्रहण करवाने की गुहार लगाई। लेकिन विभाग ने अधिकरण के आदेश के चार महीने का समय गुजरने के बाद भी प्रार्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया। इसे लेकर प्रार्थी ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में अवमानना याचिका दायर की। इस पर अधिकरण ने विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। लेकिन विभाग ने इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर अधिकरण की बेंच ने सुनवाई कर संयुक्त शासन सचिव को पालना करने के आदेश दिए है और आदेश की पालना नहीं करने पर व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।